बीकापुर:कोतवाली क्षेत्र के रुरुखास गांव में बुधवार की रात बारात लेकर आए दूल्हे पक्ष ने शादी करने से मना कर दिया गया। जब दूल्हा चुपके से भाग रहा था तो लड़की के घर वालों ने दौड़ा कर पकड़ लिया गया। मामला तूल पकड़ता देख कोतवाली पुलिस को घटना की सूचना दी गई।
पुलिस के हस्तक्षेप करते हुए मान-मनौवल का क्रम जारी हुआ। काफी दबाव के बाद भी दूल्हा व उसके परिजन राजी नहीं हुए। रात भर पुलिस की मौजूदगी में गांव वालों के साथ दोनों पक्षों में पंचायत का दौर चला, लेकिन बात नहीं बनी। उसके बाद सुबह पुलिस दोनों पक्षों को लेकर कोतवाली आई।
दुल्हन के पिता ने सुबह कोतवाली में दी गई तहरीर पर वर पक्ष के 9 नामजद और कुछ अज्ञात लोगों के विरुद्ध मारपीट, गाली-गलौज, दहेज उत्पीड़न सहित अन्य धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया है। बीकापुर निवासी दुल्हन के पिता का आरोप है कि उनकी पुत्री का विवाह सुल्तानपुर जनपद के जमौली निवासी आनंद पुत्र जितेंद्र कनौजिया के साथ में तय हुआ था। जिसमें दूल्हे के पिता जितेंद्र, दूल्हे का भाई परमानंद, देवानंद, चाचा पवन, उनकी पत्नी तथा बिचौलिया माता प्रसाद उसकी पत्नी आरती एवं वीरेंद्र मास्टर व उनके अन्य साथी उनके दरवाजे पर बुधवार को बारात लेकर आए थे। वर पक्ष को पहले से ही जानकारी थी कि उनके बेटी के सिर में बाल थोड़े कम थे। जिस बात को लेकर उन्होंने झूठ से साजिश रच कर अतिरिक्त दहेज की मांग की थी। जब उन्होंने दहेज देने में असमर्थता जताई तो उन्होंने घर के अंदर घुस कर उनकी पुत्री व अन्य औरतों के साथ हाथापाई और गाली गलौज की। खाने-पीने के सारे स्टाल तोड़ दिए। सारा सामान और भोजन फेंक कर बर्बाद कर दिया। शादी टूटने की वजह से उनकी पुत्री सदमे में चली गई है।
शादी में 10 लाख से ऊपर का किया था खर्चा उनकी दोनों पुत्रियों की हालत बहुत खराब है। शादी में उन्होंने लगभग 10 लाख से ऊपर का खर्चा किया था। उनके जीवन की सारी कमाई व कर्ज लेकर उन्होंने किसी तरह पुत्री के शादी की व्यवस्था की थी। आरोपियों द्वारा धमकी भी दी गई कि पुलिस में शिकायत करोगे तो जान से मरवा देंगे।
पुलिस ने कहा कार्रवाई की जा रही है प्रभारी निरीक्षक सुमित कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि पीड़ित पिता की तहरीर पर दूल्हा आनंद, उसके पिता जितेंद्र और वर पक्ष के परमानंद, देवानंद, पवन, पवन की पत्नी सभी निवासी जनौली कूरेभार सुल्तानपुर एवं आरती, वीरेंद्र मास्टर एवं कुछ अज्ञात लोग पता अज्ञात के विरुद्ध धारा 323, 504, 506, 427 आईपीसी एवं दहेज एक्ट में केस दर्ज किया गया है। अन्य कानूनी कार्रवाई की जा रही है।
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