उरई(जालौन)|श्रम प्रवर्तन अधिकारी जगदीश वर्मा ने बताया कि प्रमुख सचिव, उ०प्र० शासन के पत्र के द्वारा ऐसे समस्त विनिर्माण (Manufacturing) सक्रिय इकाईयों जो कारखाना अधिनियम 1948 में पंजीकृत किये जाने योग्य हो का पंजीयन सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर करने हेतु निर्देश निर्गत किये गये है। वर्तमान में अभिप्राय ऐसे परिसर जिनमें 20 या 20 से अधिक कर्मकार पिछले 12 माह में किसी एक दिन शक्ति (power) की सहायता से विनिर्माण प्रक्रिया में कार्य कर रहे हो या 40 या 40 से अधिक कर्मकार पिछले 12 माह में किसी एक दिन बिना शक्ति के प्रक्रिया में विनिर्माण प्रक्रिया में कार्य कर रहे हो। उपरोक्त पंजीयन हेतु निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया जा सकता है। उपरोक्त पंजीकरण से सम्बन्धित समस्त जानकारी हेतु सचिन यादव, सहायक निदेशक कारखाना, कानपुर दूरभाष नं० 9068247321 पर सम्पर्क कर पंजीयन के ऑनलाइन आवेदन की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। अतः समस्त जालौन जनपद के उद्यमियों / व्यापारियों / सेवायोजक यूनियनों के सदस्य, अध्यक्ष, सचिव, एसोसिशन आदि से अनुरोध है कि यदि उपरोक्त श्रेणी में आपका उद्यम आवर्त हो तो अपना पंजीयन निवेश मित्र पोर्टल पर अवश्य करना सुनिश्चित करें।
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