उरई(जालौन)। सुमन गोस्वामी निवासी कांशीराम कालौनी के खिलाफ प्रतिवादी शशि चौहान के द्वारा लिखाये गये वाद संख्या 6315/2022 धारा 323, 504, 506 भा. द.सं. थाना कोतवाली उरई जनपद जालौन के उक्त वाद में प्रतिवादनी को जमानत पर रिहा कर दिया गया है। सुमन गोस्वामी ने जिलाधिकारी को सम्बोधित ज्ञापन देते हुए बताया कि अभियुक्त श्रीमती शशि चौहान पत्नी जशपाल सिंह परिवाद संख्या 6315/2021 के अंर्तगत धारा 323, 504, 506 भा.द.सं. थाना कोतवाली उरई जनपद जालौन स्वभाव से झगड़ालू प्रवृति की महिला व अधिकारियों का शोषण करने वाली महिला है वो आये दिन किसी न किसी से झगड़ती रहती है उक्त न्यायालय में विचाराधीन है ऐसी स्थिति में उक्त शशि चौहान का चरित्र प्रमाण पत्र निष्प्रयोग किया जाये ताकि टेंडर डालने की प्रक्रिया बंद हो सके। उन्होंने मांग की है कि उक्त ज्ञापन पर विचार करते हुए रोक लगाने की कृपा करेंगे तथा उक्त आदेश मुख्य अभियंता क्षेत्र झांसी को भी भिजवाने की कार्यवाही की जाये ताकि विभागीय ठेकेदारी पर रोक लग सके।
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