जिसमें विद्यालयों के वाहनों की वैधता परखी जायेगी-सौरभ कुमार
उरई(जालौन)।सहायक सम्भागीय अधिकारी (प्रशासन) सौरभ कुमार ने अनफिट स्कूली वाहनों की जाँच हेतु विशेष कैम्प के आयोजन के सम्बन्ध में बताया कि जनपद के समस्त विद्यालय के प्रबन्धकों/प्रधानाचार्यों/वाहन संचालकों को सूचित किया जाता है कि विद्यालय के नाम पंजीकृत/सम्बद्ध वाहन जिनके स्वस्थता प्रमाण पत्र की वैधता समाप्त हो गई है, ऐसी वाहनों के लिए स्वस्थता प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु परिवहन विभाग द्वारा एक विशेष कैम्प का आयोजन 06 व 07 अक्टूबर (शुक्रवार व शनिवार) को किया जायेगा। आपको सूचित किया जाता है कि विद्यालय के नाम पंजीकृत/सम्बद्ध अनफिट वाहनों को तकनीकी रुप से ठीक कराकर एवम् निर्धारित मानकों को पूर्ण करके निर्धारित तिथि में अपना वाहन स्वस्थता प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। उ.प्र. मोटरयान नियमावली 1988 के नियम-39 एवम् मोटर वाहन अधिनियम की धारा-39/56 के अन्तर्गत स्वस्थता प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य है। अगर आप द्वारा स्कूली वाहन को जाँच हेतु निर्धारित तिथि पर प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो ऐसे समस्त वाहनों का पंजीयन प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया जाएगा तथा वाहन मार्ग पर संचालित पाए जाने पर उसके विरुद्ध प्रवर्तन कार्यवाही व कठोर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।
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