उरई(जालौन)।जिला आबकारी अधिकारी प्रणवीर सिंह सेंगर ने बताया कि कार्यालय आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश प्रयागराज के पत्र दिनांक 01 नवम्बर 2023 के द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद में अवैध श्रोतों से मदिरा का सेवन न करने एवं अवैध शराब के अड्डों से बिकने वाली अवैध मदिरा का सेवन न करें, क्योंकि यह मदिरा जहरीली हो सकती है। अवैध मदिरा के सेवन से आंखों की रोशनी जाने के साथ-साथ व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है जहरीली शराब पीने से बचें। आबकारी दुकानों से ही बार कोड एवं सीलयुक्त मदिरा को खरीदकर ही सेवन करें। Excise App से स्कैन “होने वाली मदिरा का ही सेवन करें। यदि किसी व्यक्ति को अवैध मदिरा की बिक्री की सूचना प्राप्त होती है तो आबकारी विभाग के आबकारी निरीक्षक लोकेश कुमार क्षेत्र-1 उरई मो० नं०- 8958108938, अमित कुमार मिश्रा क्षेत्र- जालौन मो० नं०- 9454466334, शुभम देशबंधु क्षेत्र- कोंच मो० नं०- 8218527237, मुकेश प्रताप सिंह क्षेत्र-4 कालपी मो०नं०- 9454466919, आजाद सिंह क्षेत्र- माधौगढ़ मो०नं०- 9718491814 पर तत्काल सूचना दें। सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम व पता गोपनीय रखा जायेगा।
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