उरई| जेल अधीक्षक जिला कारागार उरई नीरज देव ने बताया कि उत्तर प्रदेश शासन एवं कारागार मुख्यालय लखनऊ द्वारा उoप्रo कारागार नियम संग्रह–2022 (जेल मैनुअल) को लागू किये जाने के फलस्वरूप नवीन जेल मैनुअल-2022 के प्रस्तर 669 तथा 837 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत प्रदेश की कारागारों में निरूद्ध बन्दियों से मुलाकात हेतु पूर्व में निर्धारित शनिवार एवं जेल अवकाश के दिन प्रतिबन्धित मुलाकात में आवश्यक बदलाव करते हुये कारागारों में निरूद्ध बन्दियों से मुलाकात अब रविवार एवं जेल अवकाश के दिन प्रतिबन्धित की जाती है। अतः रविवार एवं जेल अवकाश के अतिरिक्त अन्य सामान्य दिवसों में जिला कारागार उरई में निरूद्ध बन्दियों से उनके मुलाकाती स्वजन पूर्व की तरह निर्धारित व्यवस्था के अन्तर्गत मुलाकात कर सकेगें, जिसमें एक बन्दी से अधिकतम तीन मुलाकातियों की मुलाकात अनुमन्य होगी।
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