उरई: जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी चाँदनी सिंह ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार निर्वाचक नामावली में सम्मिलित मतदाताओं से स्वैच्छिक रूप से अधार नम्बर एकत्र किए जाने की कार्यवाही दिनांक 01.08.2022 से प्रारम्भ की जा चुकी है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा, 1950 के नियम-23 के अनुसार सम्मिलित मतदाताओं द्वारा आधार नम्बर, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के उप नियम-2 6बी द्वारा अधिसूचित फार्म-6बी में दिया जायेगा। फार्म-6बी ऑनलाइन nvsp.in पर उपलब्ध रहेगा। स्व प्रमाणन के साथ (with self-authentication) सम्बन्धित मतदाता, मतदाता पोर्टल / एप पर ऑनलाइन फार्म-6बी भर सकता है तथा यूआईडीएआई में पंजीकृत अपने मोबाइल नम्बर पर प्राप्त होने वाली ओटीपी का उपयोग करके आधार को स्वयं प्रमाणित कर सकता है। स्व प्रमाणीकरण के बिना (without self-authentication) मतदाताओं द्वारा आवश्यक संलग्नकों के साथ फार्म 6बी जमा किया जायेगा। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी / सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा अभियान के दौरान बी०एल०ओ० ई०आर०ओ० या अधिकृत किसी भी अधिकारी के माध्यम से आफलाइन फार्म जमा कराने हेतु समुचित मात्रा में 6बी उपलब्ध कराने की कार्यवाही किए जाने निर्देश निर्गत कर दिए गए है। मतदाताओं द्वारा आधार नम्बर उपलब्ध कराना स्वैच्छिक है और इस आधार पर उनका नाम मतदाता सूची डेटाबेस से अपमार्जित नहीं किया जाएगा कि उनके द्वारा आधार नम्बर उपलब्ध नही कराया गया है। किसी भी परिस्थिति में प्राप्त आधार नम्बर को सार्वजनिक नही किया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त आयोग द्वारा परिवर्धन / अपमार्जन / संशोधन इत्यादि से संबंधित फार्मों को परिवर्तित किया गया है। परिवर्तित फार्मों में से प्रथम बार आवेदन कर रहे नये मतदाताओं के पंजीकरण हेतु फार्म 6, निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित करने के प्रस्ताव पर आपत्ति हेतु तथा पूर्व से शामिल नाम अपमार्जित करने हेतु फार्म-7 तथा निवास परिवर्तन / निर्वाचक नामावली में संबेधन / मतदाता पहचान पत्र का प्रतिस्थापन / दिव्यांग मतदाताओं के चिन्हांकन हेतु फार्म 8 है। आयोग द्वारा चार अर्हक तिथियां यथा 01 जनवरी 01 अप्रैल, 01 जुलाई एवं 01 अक्टूबर निर्धारित की गयी है। उक्त अर्हक तिथियों को या उससे पूर्व यदि कोई मतदाता 18 वर्ष की आयु पूर्ण करता है तो वह अपना नाम मतदाता सूची में शामिल करा सकता है।
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