फतेहपुर के धाता थाना क्षेत्र में पांच साल पहले एक 9 साल की बच्ची से रेप किया गया। पड़ोस में रहने वाले एक नाबालिग ने ही इस घटना को अंजाम दिया था। इस पर अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट की अदालत ने दुष्कर्म के मामले की सुनवाई की। इसके बाद नाबालिग को दोषी करार करते हुए 12 साल की सजा व 12 हजार रुपये जुर्माना लगाया। नाबालिग आरोपी को 12 सालों तक बाल सुधार गृह संरक्षण में रहना होगा।
पांच साल पहले की है रेप की घटना
मामला खागा के धाता थाना क्षेत्र के एक गांव का है। यहां पर साल 2017 में 9 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ था। मामले की सुनवाई करते हुए दोषी नाबालिग को 12 वर्ष की कैद व 12 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई गई। कोर्ट ने कहा कि जुर्माने की 90 प्रतिशत धनराशि पीड़िता को देनी होगी। ना दे पाने की स्थिति में दोषी को 6 माह का अतिरिक्त सजा भुगतना पड़ेगा।
बेटी के पेट में दर्द होने पर हुआ खुलासा
पीड़िता के पिता ने बताया था कि बेटी के पेट में दर्द हो रहा था। तभी मां के पूछने पर बेटी ने इस रेप की घटना का खुलासा किया। इस पर पत्नी ने 112 नंबर डायल करके पीएससी धाता में एंबुलेंस बुलाई थी। पुत्री को लेकर अस्पताल गई। वहां पर दुष्कर्म की पुष्टि हुई। इसके बाद पड़ोसी लड़के पर रेप का केस दर्ज कराया गया था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार भी कर लिया था।
मामले में पांच सालों में 8 गवाह पेश किए गए
इस मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायधीश रविकांत द्वितीय की अदालत ने किया। वहीं अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक शासकीय देवेंद्र भदौरिया ने दोषी के खिलाफ सबूत पेश करते हुए दलीलें रखी। इस मामले पर 8 गवाह पेश किए गए। अभियोजन पक्ष के सहायक शासकीय अधिवक्ता के मुताबिक, दोष सिद्ध बाल अपचारी को सुरक्षित स्थान पर भेजने के आदेश दिए गए हैं।
Get real time update about this post categories directly on your device, subscribe now.