बांदा में 5 साल की बच्ची से रेप और हत्या के आरोपी चचेरे बाबा को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। साथ ही 2 लाख 70 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। बाबा ने रेप करने के बाद बच्ची की गला दबाकर हत्या कर दी थी। फिर शव को कूड़े के ढेर में फेंक दिया था। बच्ची का रेप और हत्या 18 अप्रैल, 2022 को हुई थी। फैसला आज यानी 4 जनवरी को आया है। मामला बांदा के मर्का थाने का है।
28 दिन के ट्रायल में सुनाया गया फैसला
घटना के बाद मासूम के सगे बाबा ने मर्का थाने में रेप और हत्या समेत पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कराया था। विवेचना के बाद 25 नवंबर, 2022 को पुलिस ने कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था। कोर्ट ने महज 28 दिन के ट्रायल में फैसला सुना कर आरोपी को फांसी की सजा दी है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा, ये एक जघन्य अपराध है। ऐसे आरोपी को माफ नहीं किया जा सकता।
सगे बाबा बोले- आरोपी मेरा भाई है, उसने ये कैसे कर दिया
मासूम के सगे बाबा ने फैसला आने के बाद कहा, “मैं कोर्ट के फैसले से बहुत खुश हूं। आखिरकार मैं अपनी पोती को इंसाफ दिला पाया। मेरे सगे भाई ने ही मेरी पोती के साथ इतना गलत काम किया। मुझे इस पर यकीन नहीं होता है। वह ऐसा कैसे कर सकता है। मेरी पोती उसको भी बाबा कहती थी। उसके साथ खेलती थी, बाहर भी जाया करती थी।”
उन्होंने कहा, ”घटना वाले दिन मेरा भाई उसको बिस्किट का लालच देकर अपने साथ ले गया था। वहीं पर उसने बच्ची का मुंह दबाकर उसका रेप किया था। आरोपी का दिल यहीं नहीं भरा। उसने मेरी पोती का गला दबाकर उसको मार भी दिया। उसके बाद शव को कूड़े के ढेर में डाल दिया, फिर उसे ढक दिया।”
घर में मिली थीं खून की बूंदें, तभी शक हुआ
बाबा ने बताया, “जब मेरी पोती बहुत देर तक घर नहीं लौटी, तो उसकी दादी परेशान होने लगी। मेरी पत्नी ने मुझे इस बारे में बताया। हम लोगों ने अपनी बच्ची को बहुत ढूंढा, लेकिन वह नहीं मिली। कुछ देर बाद एक गांव वाले ने हमें बताया, उसने मेरी पोती को मेरे भाई के साथ देखा है।”
उन्होंने बताया, ”जब मैंने भाई से अपनी पोती के बारे में पूछा तो वह कुछ नहीं बोला। शक होने पर जब हमने घर में उधर-इधर तलाश की, तो कुछ खून की बूंदें दिखाई दीं। उन्हीं का पीछा करते हुए हम लोग कूड़े के ढेर के पास पहुंचे। वहां मेरी बच्ची का शव पड़ा हुआ था। मैंने उसी दिन अपने भाई के खिलाफ केस दर्ज करवा दिया था।”
जुर्माने की आधी राशि पीड़ित परिवार को मिलेगी
कोर्ट के सरकारी वकील कमल सिंह ने बताया, “अप्रैल, 2022 में एक मासूम के साथ रेप के बाद उसकी हत्या कर दी गई थी। इसके बाद केस दर्ज किया गया था। आरोपी पीड़ित परिवार का सगा भाई है और मासूम का रिश्ते में चचेरा बाबा लगता है। उसने घटना कर शव को कूड़े के ढेर में छिपा दिया था। परिवार के ढूंढने पर शव मिल गया था।”
उन्होंने बताया, “मामला विशेष न्यायाधीश अनु सक्सेना की कोर्ट में चल रहा था। 25 नवंबर, 2022 को आरोप पत्र दाखिल किया गया था। जिसके बाद 23 दिसम्बर को गिल्टी होल्ड कर दी गई थी। यानी फैसला सुरक्षित कर दिया गया था। इसके 28 दिन बाद यानी 4 जनवरी को कोर्ट ने आरोपी को फांसी की सजा सुनाई है। जुर्माने की आधी राशि पीड़ित परिवार को दी जाएगी। इस मामले में हमने कोर्ट में 6 गवाह पेश किए थे।”
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