कानपुर: यूपी के कानपुर से सपा विधायक इरफान सोलंकी पर पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है। विधायक इरफान सोलंकी पर फर्जी आधार कार्ड से हवाई यात्रा करने के आरोप लगे थे। जिस पर पुलिस ने ग्वालटोली थाने में इरफान सोलंकी पर एफआईआर दर्ज की थी। इस बीच विधायक के अधिवक्ता गौरव दीक्षित ने दावा किया कि जो 12 नवंबर को न्यूज अखबारों और टीवी चैनलों पर जो फोटो दिखाई गई थी। उस फोटो को क्रॉप कर के फर्जी आधार आधार कार्ड पर लगाई गई है। विधायक के अधिवक्ता कोर्ट के माध्यम से गूगल और फेसबुक को नोटिस भेजकर जानकारी मांगी है।
सपा विधायक इरफान सोलंकी पर विवादित प्लाट पर बनी झोपड़ी में आग लगाने, फर्जी आधार कार्ड से हवाई यात्रा करने, बांग्लादेशी नागरिक को प्रमाण पत्र देने, रंगदारी मांगने, मोरंग कारोबारी की 400 गज जमीन पर कब्जा करने, पुलिस से अभद्रता करने समेत गैंगेस्टर की कार्रवाई की गई है। पिछले दो महीनों में इरफान सोलंकी पर 6 मुकदमे दर्ज हुए हैं। इसके साथ ही इरफान पर मुकदमों संख्या बढ़कर 18 हो गई है।
‘फोटो फर्जी आधार कार्ड में लगाई गई’
गौरव दीक्षित ने बताया कि उच्चाधिकारियों को इस बात की समीक्षा करनी चाहिए कि जो फोटो न्यूज चैलनों पर 12 नवंबर को दिख रही है। वही फोटो आधार कार्ड में भी पाई जा रही है। आधार कार्ड रिकवर हो रहा है, आठ दिसंबर को और पुलिस 26 नवंबर को एफआईआर रजिस्टर्ड कर रही है। बीते 26 नवंबर तक पुलिस के पास एयरपोर्ट एर्थारिटी और सीएसएफ से कोई ऐसा एक्सेस नहीं था। जहां से यह जान सकते कि दस आईडी में से आधार कार्ड को ही दिखाया गया है।
क्रॉप कर लगाई फोटो-वकील
जबकि जांच में पुलिस ने एयरपोर्ट में जाकर पूछा, तो उन्होने बताया कि दस गवर्मेंट आईडी में कोई भी एक आईडी दिखाकर एंट्री पाई जा सकती है। पुलिस के पास 26 नवंबर तक कोई डिटेल नहीं थी, कि दस आईडी में से कौन सी आईडी दिखाई गई है। इस लिए 12 नवंबर को यह फोटो वायरल हुई। इस फोटो के आधार पर, इन्होने इस फोटो को क्रॉप किया और इस तरह की फोटो को बनाया है। आप सभी लोगों ने देखा कि फर्जी आधार कार्ड पर यही फोटो लगी है।
कोर्ट के माध्यम गूगल-फेसबुक को नोटिस
उन्होने बताया कि इरफान सोलंकी के पास क्या कोई पासपोर्ट साइज की फोटो नहीं थी। अगले हफ्ते कोर्ट के माध्यम से गूगूल और फेसबुक को नोटिस भेजा जाएगा। इनसे मांग की जाएगी, किस सिस्टम पर यह फोटो डाउनलोड की गई है। किन लोगों ने किस प्रोफाइल के व्यूवर ने इरफान के प्रोफाइल को सर्च किया है। इसकी डिटेल आ जाएगी, और सच्चाई सब के सामने आ जाएगी। इसके साथ ही किस ईएमआई नंबर के लेपटॉप से आधार कार्ड तैयार किया गया है। इसकी भी जानकारी जुटाई जा सकती है।
गैंगेस्टर एक्ट के सेक्शन 14 के तहत
गैंगेस्टर एक्ट में जो एफआईआर लिखी गई है, वो आगजनी वाली घटना को लेकर लिखी गई है। गैंगेस्टर एक्ट में सेक्शन 14 में स्पष्ट प्रावधान है कि जिस अपराध के आधार पर गैंगेस्टर बनाई गई है। उससे अर्जित संपत्ति को ही अटैच किया जा सकता है, और उसको सीज किया जा सकता है। इसके अलावा किसी और संपत्ति को नहीं छुआ जा सकता है।
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